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JOA Post Code 817: वर्ष 2020 में संशोधित नियमों पर जेओए के पद भरने का फैसला, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
Fri, 17 Jun 2022 08:33 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 17 Jun 2022 08:33 PM IST
सार
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) पोस्ट कोड 817 के तहत विज्ञापित कुल पदों में से 560 पदों की कटौती कर बाकी बचे पद वर्ष 2020 में संशोधित नियमों के अनुसार भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है।
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सरकारी नौकरी(सांकेतिक)
- फोटो : Istock
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) पोस्ट कोड 817 के तहत विज्ञापित कुल पदों में से 560 पदों की कटौती कर बाकी बचे पद वर्ष 2020 में संशोधित नियमों के अनुसार भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2021 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्तियों को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए थे कि वह पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 के तहत की गई भर्तियों के अनुसार कर मेरिट लिस्ट तैयार करे।
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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पोस्ट कोड 817 में शामिल किए गए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों हटाने के आदेश भी दिए थे। मामले के अनुसार वर्ष 2020 में सरकार ने जेओए के भर्ती नियमों में संशोधन किया और 21 सितंबर 2020 में पोस्ट कोड 817 के तहत जेओए के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसमें विज्ञापित कुल पदों में पोस्ट कोड 556 के बचे हुए 560 पद भी शामिल कर लिए गए थे। इन भर्तियों को कुछ अभ्यर्थियों ने अदालत में यह कहते हुए चुनौती दी कि सरकार की ओर से किये गए संशोधन सही नहीं है और यह पद 2014 के नियमों के अनुसार ही भरे जाए।
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कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए पोस्ट कोड 447 के तहत भरे गए पदों को जायज ठहराया और पोस्ट कोड 556 के बचे हुए 560 पद उसी तरह भरने के आदेश दिए जिस तरह पोस्ट कोड 447 के पद भरे गए थे जबकि पोस्ट कोड के 817 के तहत विज्ञापित पदों को वर्ष 2020 के तहत बने नियमों के अनुसार ही करने के आदेश दिए। इस तरह पोस्ट कोड 556 के तहत बचे 560 पद पुराने अभ्यर्थियों में से ही भरने के आदेशों के कारण अब पोस्ट कोड 817 के तहत विज्ञापित कुल पदों में 560 पदों की कटौती हो गई। कुछ अभ्यर्थियों ने इन आदेशों की अनुपालना न होने के कारण अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। सरकार ने इन याचिकाओं में दिए जवाब में यह कहा गया कि वह हाईकोर्ट के पोस्ट कोड 817 के तहत विज्ञापित पदों में कटौती वाले आदेशानुसार भर्तियां करने को तैयार है।
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