हिमाचल: महिला मनरेगा कामगारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे तीन लाख, अधिसूचना जारी
प्रदेश में मनरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस पूरे करने वाली विधवा, एकल महिला, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं (वार्षिक आय ढाई लाख तक) को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक धनराशि दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस पूरे करने वाली विधवा, एकल महिला, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं (वार्षिक आय ढाई लाख तक) को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक धनराशि दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएम सुक्खू ने बजट में इस सिलसिले में घोषणा की थी। इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया है। ऐसे में इन श्रेणियों की महिलाओं को यह बड़ी राहत होगी।
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ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-2025 तक जिन महिलाओं के मनरेगा में 100 दिन पूरे हो जाएंगे। वह इसके लिए आवेदन करने की पात्र होंगी। आवेदनकर्ता महिला की वार्षिक आय अढ़ाई लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और न ही इससे पूर्व संबंधित महिला ने अन्य किसी दूसरी योजनाओं में घर के निर्माण के लिए सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता ली हो।
आवेदन फॉर्मेट भी विभाग देगा
बीडीओ नादौन निशांत शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने इसके संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। पात्र महिलाओं के लिए आवेदन फॉर्मेट भी विभाग की ओर से जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 और 2024 -2025 की पात्र महिलाएं 100 दिन के कार्य दिवस पूरे होने पर आवेदन कर सकती हैं।