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हिमाचल के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश जारी

Fri, 01 Jan 2021 12:18 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 01 Jan 2021 12:18 PM IST
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Himachal News: directions to private schools to charge only tuition fee from students
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के आदेश जारी हो गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बयान के बाद सरकार ने इस बाबत लिखित आदेश जारी कर दिए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा को निजी स्कूल प्रबंधकों को इस बाबत समझाने का जिम्मा सौंपा है। आदेश न मानने वाले स्कूलों का मामला उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई शिकायत निवारण कमेटियों के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

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संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा वेद प्रकाश की ओर से इस बाबत शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए हैं। आदेशों की प्रति उपायुक्तों और उच्च व प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को भेजी गई है। शिक्षा मंत्री बीते दो सप्ताह में तीन बार बयान दे चुके हैं कि कोरोना संकट के दौरान निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस की ही वसूली होगी। मंत्री के बयान देने के बाद भी अफसरशाही लिखित में पत्र जारी नहीं कर रही थी।
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अब उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई जांच कमेटियों को लेकर जारी आदेशों में ही सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए निजी स्कूलों को कहा है। इसके लिए सरकार ने निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग एक्ट 1997 में एक नई शर्त जोड़ी है। इसके बाद संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने जारी पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक को कहा है कि निजी स्कूलों को बुलाकर समझाया जाए।
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच कोई विवाद आपसी सहमति से हल नहीं होता है तो उसकी सुनवाई उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई शिकायत निवारण कमेटी के समक्ष होगी। इस कमेटी का फैसला सभी को मानना होगा। इसी कड़ी में बुधवार को शिक्षा निदेशालय में राजधानी के 23 निजी स्कूलों के प्रबंधकों को बुलाकर सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली की सहमति बनाई गई।

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