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हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: एचआरटीसी को मृतक के आश्रितों को 10.17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
Tue, 17 May 2022 08:46 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 17 May 2022 08:46 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम में मृतक हेमराज के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपये का मुआवजा नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस संबंध में आदेश पारित किए।
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हिमाचल हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम में मृतक हेमराज के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपये का मुआवजा नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस संबंध में आदेश पारित किए। अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के उस निर्णय को संशोधित किया। जिसमेंमृतक के आश्रितों को सिर्फ छह लाख 73 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए गए थे। मामले के अनुसार मृतक वाकनाघाट से शिमला की तरफ आ रहा था। जिसे हिमाचल परिवहन की वोल्वो बस ने टक्कर दी। दुर्घटना में हेम राज को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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आश्रितों ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक की जान हिमाचल परिवहन की वोल्वो बस के ड्राइवर की गलती से गई, इसलिए ट्रिब्यूनल ने हिमाचल परिवहन निगम को आदेश दिए कि वह मृतक के आश्रितों को छह लाख 73 हजार रुपये नौ फ ीसदी ब्याज के साथ मुआवजा अदा करे। इस निर्णय को मृतक के आश्रितों ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देकर गुहार लगाई थी कि ट्रिब्यूनल ने कम मुआवजा आंका हैं। ऐसे में संशोधित कर मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है।
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