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Shimla: कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी मंडी को हाईकोर्ट ने किया तलब
Thu, 13 Oct 2022 07:45 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 13 Oct 2022 07:45 PM IST
सार
राज्य सरकार की गुहार पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्तूबर को निर्धारित की है। मामले को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी मंडी को 20 अक्तूबर के लिए किया तलब है। अदालत ने पाया कि डीआईजी मंडी आदेशों के बावजूद भी मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनाती के कारण आज वह अदालत में पेश नहीं हो सके। राज्य सरकार की गुहार पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्तूबर को निर्धारित की है। मामले को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
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कांस्टेबल भर्ती को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में डीआईजी मंडी ने भर्ती नियमों को दरकिनार किया है। नियमों के अनुसार उम्मीदवार के किसी भी अंग में पेच या प्लेट नहीं होनी चाहिए, जबकि चयनित उम्मीदवार की बाजू में प्लेट होने पर भी उसे बाहर नहीं किया गया है। अदालत ने डीआईजी मंडी को आदेश दिए थे कि वह इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उसकी लचर प्रणाली के चलते अदालत ने उसे स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है।
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