High Court: दुर्गम क्षेत्रों में कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मी के तबादले के लिए पद खाली न होने का तर्क वैध नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 07 Feb 2026 05:00 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी कठिन, जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेता है, तो विभाग पद खाली नहीं होने की वजह से उसका आवेदन रद्द नहीं कर सकता है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला