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अवैध डंपिंग की तो कटेगा बिजली और पानी

Sat, 13 Apr 2013 05:30 AM IST
Shimla
Shimla Updated Sat, 13 Apr 2013 05:30 AM IST
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शिमला। नगर निगम क्षेत्र में अवैध डंपिंग करने वालों पर शिकंजा कस गया है। बिना अनुमति मलबे को ठिकाने लगाते हुए अगर कोई चौथी बार पकड़ा जाएगा तो उसके प्लाट/मकान का पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके अलावा मकान के स्वीकृत नक्शे को भी रद किया जा सकता है। पहली बार अवैध डंपिंग करते हुए पकड़े जाने पर दस गुना जुर्माना होगा। दूसरी व तीसरी बार अवैध डंपिंग करते हुए पकड़े जाने पर दोषी व्यक्ति को 20 व 30 गुना जुर्माना भरना होगा। अगर कोई जुर्माना राशि नहीं भरेगा तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जाएगा।
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शुक्रवार को नगर निगम ने इस संदर्भ में अधिसूचना कर दी है। तत्काल प्रभाव से नए आदेश शहर में लागू हो गए हैं।

नगर निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में 14 डंपिंग साइट निर्धारित की हैं। इसके लिए नगर निगम ने प्रति गाड़ी के हिसाब से शुल्क तय किया है। डंपिंग साइट में सीमेंट के बैग का मलबा डंप करने के लिए 10 रुपये का रेट तय किया गया है। इसके अलावा पिकअप के लिए 300 रुपये, छोटे टिप्पर के लिए 700 रुपये व बड़े टिप्पर, गाड़ी के लिए 1200 रुपये डंपिंग रेट तय किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह ने बताया अवैध डंपिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। नगर निगम ने जुर्माना राशि बढ़ाने के साथ बिजली व पानी के कनेक्शन काटने का प्रावधान किया है।
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