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Hindi News ›   Rajasthan ›   Youth gets 20 years imprisonment for raping a minor in Sirohi

Sirohi: दो वर्ष पहले नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की कैद; बच्ची को अगवा कर किया था गलत काम

Tue, 19 Sep 2023 08:53 AM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 19 Sep 2023 08:53 AM IST
सार

दो साल पहले नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सिरोही के मंडार पुलिस थाने का है मामला।

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Youth gets 20 years imprisonment for raping a minor in Sirohi
दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिरोही जिले की मंडार पुलिस ने दो साल पहले दर्ज नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में बेहतर पैरवी की। नतीजा यह रहा कि मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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गौरतलब है कि रेवदर वृत के वृत्ताधिकारी धनश्याम वर्मा के सुपरविजन में पुलिस ने मंडार थाने में साल 2021 में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक के साथ मिलकर बेहतर पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इस मामले में 7 अगस्त 2021 को परिवादी ने पुलिस थाना मंडार पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी सात वर्षीय नाबालिग पुत्री का आरोपी अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर लोगों ने मौके पर जाकर बच्ची को आरोपी से छुड़ाया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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पुलिस ने दर्ज मामले में त्वरित जांच करते हुए वरमाण थाना मंडार जिला सिरोही निवासी आरोपी विष्णुराम पुत्र गणेशराम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। जांच पूरी कर चार्जशीट पोक्सो कोर्ट सिरोही में पेश की। प्रकरण में सभी 22 गवाहों के बयान से जल्द सुनवाई हो सकी। पोक्सो कोर्ट सिरोही ने आरोपी विष्णु कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई।

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