कोरोना: राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू, पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
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कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी है। इसके अलावा पांच से ज्यादा लोगों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।
Sec 144 being imposed in several districts of the state from tomorrow, in public interest. I appeal everyone to follow it: Rajasthan CM
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Sect 144 CrPC imposed in Jaipur, Jodhpur, Kota, Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Udaipur, Sikar, Pali & Nagaur due to increasing COVID cases. pic.twitter.com/bX04ib4nCV— ANI (@ANI) September 20, 2020
कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा। संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। वहीं कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक की और 31 अक्तूबर तक किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को लगाने का फैसला जारी रखा।
एक सरकारी बयान के अनुसार केवल अंतिम संस्कार में 20 और विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट रहेगी लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में आक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है। इस संबंध में कतिपय भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित स्वास्थ्य नियमों की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प का पालन करना चाहिए।