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Hindi News ›   Rajasthan ›   Sawai Madhopur The person who kidnapped and raped minor gets 20 years imprisonment

राजस्थान: नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का सजा, कोर्ट ने 66 हजार का अर्थदंड भी लगाया

Thu, 28 Sep 2023 08:42 AM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Thu, 28 Sep 2023 08:42 AM IST
सार

नाबालिग का अपहरण और फिर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हए सवाई माधोपुर की पोक्सो कोर्ट ने मऊ निवासी आरोपी ऋषिकेश मीणा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 66 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।

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Sawai Madhopur The person who kidnapped and raped minor gets 20 years imprisonment
पुलिस गिरफ्त में दोषी युवक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में महू निवासी ऋषिकेश मीना को दोषी माना है। न्यायालय ने दोषी युवक को  20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 66 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है । 

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विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि ऋषिकेश मीना ने 12 जून 2021 की रात नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर नाबालिग के परिजनों ने युवक के खिलाफ सुरवाल थाने में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 जून 2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया, तब से ही वह न्यायिक अभिरक्षा में था। 
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पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर विशेष न्यायालय पोक्सो के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पोक्सो ने मऊ निवासी आरोपी ऋषिकेश मीणा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 66 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।

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