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राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए चुनाव जारी रखने की अनुमति दी, हाईकोर्ट के फैसले तक परिणाम घोषित करने पर रोक

Tue, 29 Sep 2026 12:16 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Tue, 29 Sep 2026 12:16 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव पर रोक से इनकार किया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के लंबित मामले में फैसला आने तक चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी।

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RCA Elections Can Proceed, Supreme Court Bars Result Declaration Pending Rajasthan HC Verdict
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका पर फैसला होने तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले पर सुनवाई कर निर्णय करने का अनुरोध भी किया।

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सुप्रीम कोर्ट मेघा गौड़ और डी.डी. कुमावत की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के 1 जुलाई 2026 के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने डी.बी. सिविल रिट याचिका (PIL) संख्या 2586/2026 में तत्कालीन एडहॉक कमेटी को निलंबित कर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत को आरसीए का प्रशासक नियुक्त किया था। साथ ही, उन्हें तीन महीने के भीतर चुनाव कराकर प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए थे।

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याचिकाकर्ताओं ने 29 सितंबर को होने वाले आरसीए चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई आपत्तियां उठाईं। उनका कहना था कि चुनाव राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2005, संबंधित नियमों और आरसीए के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कराया जाना चाहिए।

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याचिका में कुछ नवगठित जिला क्रिकेट संघों के मतदान अधिकार, पात्र पदाधिकारियों की सूची में संशोधन, वैधानिक पर्यवेक्षक की नियुक्ति, नौ सदस्यीय एपेक्स काउंसिल के गठन और लोकपाल की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। इसके अलावा सदस्य जिला क्रिकेट संघों से जुड़े लंबित विवादों के निस्तारण और चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया गया।

याचिकाकर्ताओं ने स्पोर्ट्स काउंसिल के पर्यवेक्षक की मौजूदगी के साथ-साथ मतदाता सूची तैयार करने, उसकी जांच और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की मांग भी की।


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राजस्थान सरकार और आरसीए प्रशासक भास्कर ए. सावंत की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरसीए के चुनाव मंगलवार को ही कराए जा रहे हैं और चुनाव कार्यक्रम के अनुसार परिणाम भी आज ही घोषित किए जाने हैं।

पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत निर्देश दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका पर फैसला होने तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले पर जल्द निर्णय करने का अनुरोध भी किया।

याचिकाकर्ता मेघा गौड़ और डी.डी. कुमावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पैरवी की। राजस्थान सरकार और आरसीए प्रशासक की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, जबकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता शिवांश पांड्या कोर्ट में उपस्थित हुए।

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