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राजस्थान में घरेलू नौकरों के आए अच्छे दिन, तय हुई न्यूनतम तनख्वाह

Mon, 01 Feb 2016 04:50 PM IST
Updated Mon, 01 Feb 2016 04:50 PM IST
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Rajasthan sets minimum wages for domestic help

राजस्थान सरकार ने घरेलू नौकरों की न्यूनतम मासिक भत्ता और काम के घंटों को निर्धारित कर दिया है। राज्य के श्रम विभाग की ओर से जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक घर में पूरे दिन (आठ घंटे) काम करने वाले नौकरों की मासिक पगार 5,642 रुपये होगी।

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इसमें खाना बनाने से लेकर धुलाई, बच्चों की देखभाल और घर के अन्य काम शामिल हैं। यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में माना जाएगा। नौकर के निर्धारित समय से अधिक काम करने की स्थिति में मालिक को उसे प्रति घंटे के हिसाब से दोगुने दर पर भुगतान करना होगा।
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ओवरटाइम की स्थिति में अगर किसी नौकर की एक दिन की पगार 640 रूपये है तो उसे प्रति घंटे की दर से 80 रूपये मिलते हैं लेकिन ओवरटाइम की स्थिति में उसे 160 रूपये प्रति घंटे देने होंगे।

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श्रम विभाग ने तय की पगार

Rajasthan sets minimum wages for domestic help

नए अधिसूचना के मुताबिक चार लोगों के परिवार में अगर कपड़े और बर्तन धूलने के लिए नौकर को रखा जाता है तो उसे 705 रुपये प्रति माह की दर से पगार देनी होगी। परिवार में चार से ज्यादा सदस्यों की स्थिति में नौकर को तय रुपये से 10 फीसदी ज्यादा भुगतान करना होगा।

राजस्थान सरकार की पहले के बाद अब केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नियम लागू करने का विचार कर रही है। सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूतमम तनख्वाह 9 हजार रूपये कर दी जाए।

इसके अलावा साल में 15 अनिवार्य छुट्टियां जिनका भुगतान भी किया जाएगा और मातृत्व अवकाश को भी शामिल किया जाएगा।

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