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राजस्थान: 4 साल की बच्ची से रेप के दोषी को वारदात के 12वें दिन मिली उम्रकैद की सजा

Tue, 12 Feb 2019 09:31 AM IST
अर्पना दुबे न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर Published by: अर्पना दुबे Updated Tue, 12 Feb 2019 09:31 AM IST
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Rajasthan: Sentenced to life imprisonment on 12th day for raping a 4-year-old girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
राजस्थान में सीकर जिले के खाटूश्यामजी में 4 वर्षीय मासूम बच्ची से बलात्कार के दोषी को अदालत ने वारदात के 12वें दिन उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने 30 जनवरी की रात मासूम बच्ची को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर उसे श्मशान ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। 
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वारदात के बाद करण उर्फ कालिया के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। घटना के पांच दिन में पुलिस ने चार्जशीट पेश की। इसके पांच दिन बाद ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सरकारी वकील शिवरतन शर्मा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट के जज अनिल कौशिक ने आरोपी करण उर्फ कालिया को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
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शर्मा ने बताया कि मासूम के पिता ने करण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने रिपोर्ट में बताया था कि बच्ची लापता थी। तलाश की गई तो वह श्मशान में करण के पास मिली। लोगों ने उसकी पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां अभी उसका इलाज चल रहा है। 
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जज अनिल कौशिक ने फैसले में बच्ची को देवी का रूप बताया। उन्होंने कहा, 'नवरात्रों में नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा एवं अराधना के बाद 9 कन्याओं को देवी रूप मानकर पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। समाज में बढ़ते अपराध के पीछे शराब काफी हद तक जिम्मेदार है।' शराब की बुराईयों के कारण गुजरात और बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई है। 
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