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Rajasthan News: 19 साल के युवक को उम्रकैद, 16 की उम्र में बहन के प्रेमी की बेहरमी से कर दी थी हत्या

Sat, 17 Sep 2022 07:34 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: उदित दीक्षित Updated Sat, 17 Sep 2022 07:34 PM IST
सार

Rajasthan News: हत्या के आरोप में पकड़े गए युवक की उम्र उस समय 16 साल थी। पुलिस ने मृतक का शव आठ दिन बाद बरामद किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर फरवरी 2020 में हत्या का केस पोस्को कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

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Rajasthan News 19 year youth sentenced to life imprisonment in Kota
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

Rajasthan News: बहन के प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या करने वाले 19 साल के लड़के को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पोस्को कोर्ट ने दोषी युवक पर 25 हजार रुयये का जुर्माना भी लगाया है। हत्या के दोषी महावीर को शक था कि मृतक उसकी बहन से शादी करना चाहता था। इसी के चलते उसने बहन के तथाकथित प्रेमी की हत्या कर दी थी। 

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जानकारी के अनुसार मामला कोटा के बापावर थाना इलाके का है। 30 मार्च 2019 को मृतक के भाई ने थाने में एक केस दर्ज कराया। अपनी रिपोर्ट में उसने पुलिस को बताया कि उसका भाई बनवारी 21 मार्च से लापता है। वह गांव के एक लड़के महावीर के साथ बाइक पर बापावर गया था। जिसके बाद से वापस नहीं लौटा। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने एक शव बरामद किया। बुरी तरह क्षत-विक्षत शव एक तालाब के पास से बरामद किया गया था। जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।  
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हैरानी की बात यह है कि युवक की हत्या के आरोप में पकड़े गए महावीर की उम्र उस समय 16 साल ही थी। पुलिस ने आरेपी को कोटा किशोर न्याय बोर्ड के समझ पेश किया। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर फरवरी 2020 में हत्या का केस पोस्को कोर्ट तीन में स्थानांतरित कर दिया गया। ममाले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में 16 गवाहों को पेश किया। आज शनिवार को कोर्ट ने 19 साल के महावीर को हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी युवक पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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