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राजस्थान : नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म मामले में मध्यप्रदेश के दो भाइयों को उम्रकैद

Sat, 08 Feb 2020 02:30 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 08 Feb 2020 02:30 AM IST
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Rajasthan: Life imprisonment to two brothers of MP for kidnapping and sexually harassing a minor
सांकेतिक तस्वीर

नाबालिग लड़की का अपहरण करके उससे 10 दिन दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने दो भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष सरकारी वकील विजय कछवा ने बताया, मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी जितेंद्र और उसके भाई धीरज को आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। दोनों पर 56,000 रुपये जुर्माना भी लगा है। हालांकि कोर्ट ने साजिश रचने और अपराध में सहयोग करने के मामले में दोषियों की मां भंवरी बाई को बरी कर दिया। वारदात 25 अक्तूबर, 2014 को हुई थी।

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