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अजमेर : पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई

Fri, 03 Dec 2021 03:05 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, अजमेर
पीटीआई, अजमेर Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 03 Dec 2021 03:05 AM IST
सार

अजमेर की एक विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने दोषी राधाकिशन उर्फ बाबू भाई पर एक साल पहले किए गए अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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Rajasthan: Ajmer POCSO court sentenced a man to 20 years imprisonment for sexual harassment a minor
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अजमेर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को 12 साल की बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौनाचार (दुष्कर्म) करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई।

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न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने दोषी राधाकिशन उर्फ बाबू भाई पर एक साल पहले किए गए अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगथिर ने एक बयान में कहा कि पीड़िता के पिता ने पिछले साल 23 नवंबर को अजमेर के घंटाघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शिकायत के मुताबिक गुलकंद बनाने वाला दोषी नाबालिग को फैक्ट्री के एक कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। राधाकिशन पर शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी।

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