{"_id":"605bea698ebc3e5918522086","slug":"programs-will-not-be-held-in-public-places-on-holi-and-shab-e-baaraat-in-rajasthan","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजस्थान में होली और शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होंगे कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राजस्थान में होली और शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होंगे कार्यक्रम
Thu, 25 Mar 2021 07:12 AM IST
Kuldeep Singh
पीटीआई, जयपुर
पीटीआई, जयपुर
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 25 Mar 2021 07:12 AM IST
सार
- वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी किए दिशा-निर्देश
- दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली व शब-ए- बारात पर रोक लगा दी है
विज्ञापन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
- फोटो : twitter.com/ashokgehlot51
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राजस्थान सरकार ने होली व शब ए बारात पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है। गृह विभाग ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया।
विज्ञापन
इसके अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी दिशानिर्देश की निरन्तरता में होली व शब-ए-बारात के अवसर पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार व धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को कोरोना वायरस दिशानिर्देश में होली का त्योहार घरों मे मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली व शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है।
विज्ञापन
राज्य सरकार ने लोगों को घर पर ही होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने व शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है। प्रवक्ता के अनुसार भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस आयुक्त जयपुर तथा जोधपुर को उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर दंण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।