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Hanumangarh: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई तीन साल की सजा, 5500 रुपये जुर्माना भी लगाया
Tue, 18 Apr 2023 01:44 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Tue, 18 Apr 2023 01:44 PM IST
सार
हनुमानगढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा। कोर्ट ने 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फैसला सुनाया और दोषी युवक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह और 12 दस्तावेज प्रदर्शित किए।
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विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 18 अगस्त 2019 को 13 वर्षीय पीड़िता बाड़े में पशुओं को चारा डालने गई थी। इस दौरान आरोपी सुभाष पुत्र ओमप्रकाश निवासी 12 एसपीएम लालगढ़ (श्रीगंगानगर) वहां आ गया और पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर बाजार से आ रही पीड़िता की बहन बाड़े में गई और उसको छुड़ाया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था।
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पुलिस ने आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि सुनवाई और बहस पूरी होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने सोमवार को आरोपी सुभाष को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 447 में तीन महीने कारावास और 500 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 354क व 7/8 पोक्सो एक्ट में तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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