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जयपुर में वर्षों से लंबित गुंडा कंट्रोल एक्ट के प्रकरणों का हुआ निस्तारण
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 31 Mar 2017 12:21 PM IST
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राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975
- फोटो : Demo pic
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जयपुर जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न पुलिस थानों में कई वर्षों से लम्बित राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के 48 प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर निस्तारण कर दिया।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जयपुर जिला ग्रामीण के विभिन्न पुलिस थानों के 48 प्रकरण काफी वर्षों से लम्बित चल रहे थे। इनमें पुलिस थाना आंधी, पनियाला व सांभर के 3-3, सामोद, नरैना व गोविन्दगढ के 4-4, विराटनगर, शाहपुरा के 5, फुलेरा, कालाडेरा, दूदू, कोटपूतली, फागी, जमवारामगढ़ व प्रागपुरा पुलिस थाने के 2-2 तथा रेनवाल, अमरसर व मनोहरपुरा के एक-एक प्रकरण शामिल थे।
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के वर्षों से लम्बित इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक एक विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट के वर्ष 2010 से लम्बित 6 प्रकरणों, वर्ष 2012 के 5, वर्ष 2013 के 4, वर्ष 2014 के 5, वर्ष 2015 के 16 तथा वर्ष 2016 के 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, इनमें 28 गुण्डा तत्वों को जिला बदर किया गया। महाजन ने बताया कि जिले में 31 दिसम्बर, 2016 तक गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में वर्तमान में गुण्डा एक्ट का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।
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जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जयपुर जिला ग्रामीण के विभिन्न पुलिस थानों के 48 प्रकरण काफी वर्षों से लम्बित चल रहे थे। इनमें पुलिस थाना आंधी, पनियाला व सांभर के 3-3, सामोद, नरैना व गोविन्दगढ के 4-4, विराटनगर, शाहपुरा के 5, फुलेरा, कालाडेरा, दूदू, कोटपूतली, फागी, जमवारामगढ़ व प्रागपुरा पुलिस थाने के 2-2 तथा रेनवाल, अमरसर व मनोहरपुरा के एक-एक प्रकरण शामिल थे।
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राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के वर्षों से लम्बित इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक एक विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट के वर्ष 2010 से लम्बित 6 प्रकरणों, वर्ष 2012 के 5, वर्ष 2013 के 4, वर्ष 2014 के 5, वर्ष 2015 के 16 तथा वर्ष 2016 के 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, इनमें 28 गुण्डा तत्वों को जिला बदर किया गया। महाजन ने बताया कि जिले में 31 दिसम्बर, 2016 तक गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में वर्तमान में गुण्डा एक्ट का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।
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