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Pali News : हैवान पिता को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, रिश्तों को तार-तार कर बेटी से किया दुष्कर्म

Fri, 06 Dec 2024 09:57 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाली Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 06 Dec 2024 09:57 AM IST
सार

रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को तार-तार कर दिया। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है।

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Pali News: POCSO court sentenced 20 years imprisonment to the cruel father, who raped his daughter
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाली में एक कलयुगी पिता ने अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को तार-तार कर दिया। इस कृत्य की जानकारी पीड़िता के भाई द्वारा अपनी मां को देने पर कई दिनों से चल रहे इस सिलसिले का खुलासा हुआ।

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विशिष्ट लोक अभियोजक उपमा रावल के अनुसार पाली के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 21 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दी थी कि वह सुबह 8 बजे दैनिक मजदूरी पर जाती है और रात को 8 बजे घर लौटती है। मजदूरी पर जाने के दौरान उसकी 10 वर्षीय बेटी और  8 वर्षीय बेटे सहित पति घर पर ही रहते थे। एक दिन उसके पुत्र ने उसे बताया कि जब वह मजदूरी पर होती है तो उसकी अनुपस्थिति में पिता बहन के साथ गंदा काम करते हैं। 
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बेटे द्वारा पति के कारनामे का खुलासा करने पर उसके होश उड़ गए और इस बारे में जब उसने अपनी पुत्री से पूछा तो वह बहुत घबरा गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि पिता उसके साथ कई बार जबरदस्ती कर चुके हैं और किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए धमकाते हैं। इसी डर के कारण उसने किसी से कुछ भी नहीं बताया।
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महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर 14 सितंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद गुरुवार को पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

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