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Hindi News ›   Rajasthan ›   Pali News: Minor kidnapped and raped victim also became  mother culprit sentenced to 20 years

Pali News: नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, पीड़िता मां भी बनी, दोषी को 20 साल की सजा

Thu, 21 Nov 2024 03:43 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाली Published by: उदित दीक्षित Updated Thu, 21 Nov 2024 03:43 PM IST
सार

नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए व्यक्ति को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। उसके दुष्कर्म करने से पीड़िता मां भी बन गई थी।

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Pali News: Minor kidnapped and raped victim also became  mother culprit sentenced to 20 years
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाली जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने अपहरण और दुष्कर्म के दोषी पाए गए नैनूलाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।

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विशिष्ट लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया कि यह मामला सोजतरोड थाना क्षेत्र का है। 9 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि शाहपुरा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र निवासी नैनूलाल कोयले का काम करता था। 8 फरवरी 2023 को नैनूलाल ने उसकी नाबालिग भतीजी का अपहरण कर लिया। नैनूलाल ने उससे शादी करने के लिए ऐसा किया था।   
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शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग और आरोपी की तलाश शुरू की। लगभग पांच महीने पहले पुलिस ने नैनूलाल को गिरफ्तार कर और कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
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दुष्कर्म करने के बाद मां बनी पीड़िता
पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश जगदीश वाणी ने इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के साथ उसे मां बनाने का दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।  

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