Rajasthan: मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी निलंबित, स्वायत शासन विभाग ने जारी किया आदेश
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में सोनिया सोनी के विरुद्ध जांच करवाने का फैसला किया गया है। पद पर सोनिया सोनी के रहने से जांच प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
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राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने भाजपा समर्थित मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को निलंबित कर दिया है। चार मई को भी राज्य सरकार ने सोनिया सोनी को निलंबित किया था।
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हरदेश कुमार शर्मा की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। जारी आदेश में बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के रामदेव बैरवा ने एक शिकायती पत्र स्वायत शासन विभाग को दिया था। जिसमें उसने सोनिया सोनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि पालिका अध्यक्ष ने राजकीय अभिलेख (रिकॉर्ड/ पत्रावलियां) कम्प्यूटर मय प्रिन्टर पुनः पालिका में नहीं भिजवाई। जिसके बाद शिकायत प्रमाणित पाई गई।
राज्य सरकार की ओर से सोनिया सोनी के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। पालिका अध्यक्ष और सदस्य वार्ड नंबर 19 पद पर सोनिया सोनी के रहने से जांच प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में सोनिया सोनी को निलंबित कर दिया गया है।
बता दें कि पूर्व में स्वायत शासन विभाग ने चार मई को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में दोषी मानते निलंबित किया था। जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए बहाली के आदेश दिए थे।