फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jodhpur News ›   Section 144 in Jodhpur Commissionerate regarding festivals

Rajasthan: जोधपुर कमिश्नरेट में फिर से धारा 144 लागू, बिना अनुमति नहीं निकाल पाएंगे रैली और शोभायात्रा

Tue, 09 Aug 2022 08:16 AM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: रोमा रागिनी Updated Tue, 09 Aug 2022 08:16 AM IST
सार

जोधपुर में धारा 144 लगाने को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने त्योहारों और छात्रसंघ चुनाव का हवाला देकर कहा कि कुछ लोग इस दौरान शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसलिए यह कदम उठाया गया।

विज्ञापन
Section 144 in Jodhpur Commissionerate regarding festivals
जोधपुर में धारा 144 लागू - फोटो : Social Media

विस्तार

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पूरे क्षेत्र में फिर से धारा 144 लगा दी गई है। रविवार को ही पूर्व में लगाई गई धारा 144 की अवधि समाप्त हुई थी। डीसीपी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार बंसल ने सोमवार को नए आदेश जारी किए हैं। 

विज्ञापन


मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आदेश में लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और आगामी त्योहारों मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रामदेव जयंती, अनन्त चतुर्दशी, नवरात्रा दुर्गाष्टमी, विजय दशमी को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय और विभिन्न महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के दौरान जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में असामाजिक तत्व कानून व शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अगले आदेशों तक पूरे कमिश्नरेट में धारा 144 लगाई गई है।

विज्ञापन


हथियार लेकर घूमने की मनाही
जोधपुर में धारा 144 लगने के बाद पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अगले आदेशों तक सार्वजनिक मार्गों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा और शोभायात्रा निकालने से पहले अनुमति लेनी होगी। अगर कोई बिना अनुमति के ऐसा करता है तो उसपर कार्रवाई होगी। इसके अलावा पूरे आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी लेकर सार्वजनिक रूप से घूमने पर मनाही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सोशल मीडिया पर भी रहेगी पुलिस की नजर
जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली पोस्ट नहीं डालेगा। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगाएगा और न ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे। 


बता दें कि जोधपुर में दो मई और तीन मई को हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद धारा 144 लगाई गई थी। निषेधज्ञा की अवधि भी 9 जून को खत्म हो गई थी लेकिन फिर से सूरसागर में विवाद हो गया और पूरे कमिश्नररेट क्षेत्र में फिर से 144 धारा लागू कर दिया गया। अब एक बार फिर नए आदेश जारी किए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed