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Jodhpur News: रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वालों पर RPF की सख्ती, अब तक 117 लोगों से वसूला जुर्माना

Wed, 09 Apr 2025 07:00 PM IST
जोधपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: जोधपुर ब्यूरो Updated Wed, 09 Apr 2025 07:00 PM IST
सार

Jodhpur: रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान न करें। सभी से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करते हुए रेल यात्रा को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने में सहयोग करें।
 

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Railway Protection Force took action against smokers in railway premises
RPF ने की कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या स्टेशन पर खड़े होकर धूम्रपान कर रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए। रेलवे अब इस पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और धूम्रपान करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जा रहा है।
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भारतीय रेलवे ने यात्रियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों और ट्रेनों में धूम्रपान पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। यह कदम यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ आगजनी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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जोधपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत रेलवे परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। नियमों के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 167 और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के अंतर्गत यह कार्रवाई की जा रही है।
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कितना वसूला गया जुर्माना?
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 में जोधपुर मंडल में धूम्रपान करते पकड़े गए 501 लोगों से ₹87,500 का जुर्माना वसूला गया। वहीं, वर्ष 2025 में अब तक 117 लोगों से 21,200 का जुर्माना वसूला गया है। डीआरएम त्रिपाठी ने कहा कि धूम्रपान न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे रेलवे परिसरों और ट्रेनों में आग लगने का भी गंभीर खतरा बना रहता है, खासकर उन स्थानों पर जहां विद्युत उपकरण या ज्वलनशील सामग्री मौजूद होती है।
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