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Jodhpur News: जोधपुर पुलिस की तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, दो मकान, ट्रक और बैंक खाता सीज
Mon, 31 Mar 2025 09:51 PM IST
जोधपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
Published by: जोधपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Mar 2025 09:51 PM IST
सार
जोधपुर पुलिस ने अवैध रूप से तस्करी कर जुटा गई संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले में एक तस्कर के दो मकान और ट्रक समेत एक बैंक खाते को सीज किया गया है।
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विस्तार
जोधपुर पुलिस ने तस्करी के जरिए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाना पुलिस ने तस्कर श्रवणलाल के खिलाफ धारा 68एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित चार संपत्तियों को फ्रीज किया है।
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जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और तस्करों पर नकेल कसने के लिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत पुलिस को श्रवणलाल पुत्र नारूराम उर्फ नरसिंगराम निवासी विश्नोइयों की ढाणियां पुलिस थाना खेड़ापा के विरुद्ध अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के निर्देश प्राप्त हुए। इस आदेश के तहत तस्कर श्रवणलाल द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज किया गया।
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सक्षम अधिकारी और प्रशासक, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) तथा एनडीपीएस, दिल्ली द्वारा तस्कर श्रवणलाल की 4 संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए।
फ्रीज की गई संपत्तियां
वाहन – ट्रक ट्रेलर मॉडल 2016 (रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 19 जीई 6409)
मकान – खसरा नंबर 155, ग्राम अणवाणा में स्थित मकान
मकान – खसरा नंबर 1904/48/05, महादेव नगर कॉलोनी, निम्बड़ी मंडोर स्थित मकान
बैंक खाता – आरोपी श्रवणलाल का बैंक खाता संख्या 080001505430 एवं उसमें जमा राशि
जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भविष्य में भी जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखेगी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत अलग-अलग अपराधियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और तस्करों पर नकेल कसने के लिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत पुलिस को श्रवणलाल पुत्र नारूराम उर्फ नरसिंगराम निवासी विश्नोइयों की ढाणियां पुलिस थाना खेड़ापा के विरुद्ध अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के निर्देश प्राप्त हुए। इस आदेश के तहत तस्कर श्रवणलाल द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज किया गया।
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सक्षम अधिकारी और प्रशासक, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) तथा एनडीपीएस, दिल्ली द्वारा तस्कर श्रवणलाल की 4 संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए।
फ्रीज की गई संपत्तियां
वाहन – ट्रक ट्रेलर मॉडल 2016 (रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 19 जीई 6409)
मकान – खसरा नंबर 155, ग्राम अणवाणा में स्थित मकान
मकान – खसरा नंबर 1904/48/05, महादेव नगर कॉलोनी, निम्बड़ी मंडोर स्थित मकान
बैंक खाता – आरोपी श्रवणलाल का बैंक खाता संख्या 080001505430 एवं उसमें जमा राशि
जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भविष्य में भी जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखेगी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत अलग-अलग अपराधियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।