{"_id":"65d77ffeca32c777f20d5300","slug":"jhunjhunu-news-strict-action-will-be-taken-against-those-making-illegal-water-connections-2024-02-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhunjhunu News: अवैध जल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, पांच गुना अधिक लगेगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhunjhunu News: अवैध जल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, पांच गुना अधिक लगेगा जुर्माना
Thu, 22 Feb 2024 10:40 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झुंझुनूं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झुंझुनूं
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 22 Feb 2024 10:40 PM IST
सार
झुंझुनूं जिले में अवैध जल कनेक्शन करन वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिसका अवैध कनेक्शन पाया गया, उस पर पांच गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खेतड़ी के कनिष्ठ अभियंता जयंत शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी तक अवैध जल कनेक्शन को निर्धारित प्रक्रिया अपना व शुल्क जमा करवा कर नियमित करवा सकते हैं।
विज्ञापन
झुंझुनूं जिले की खेतड़ी नगर, जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। अभियांत्रिक विभाग अनुभाग खेतड़ी के कनिष्ठ अभियंता जयंत शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी तक अवैध जल कनेक्शन को निर्धारित प्रक्रिया अपना व शुल्क जमा करवा कर नियमित करवा सकते हैं। उसके पश्चात अवैध कनेक्शन पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि शासन सचिव जलदाय विभाग डॉ. समित शर्मा के निर्देशानुसार, अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ पीडीसी एक्ट-1984 सेक्सन 3 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया कि अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ 1210 रुपये की पेनालटी शुल्क, 30 लीटर प्रतिमाह जल उपयोग के हिसाब से कम से कम एक साल के कुल पानी उपयोग शुल्क की पांच गुना पेनालटी वसूल के साथ-साथ कठोर कार्रवाई की जाएंगी।
विज्ञापन