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Jaipur News: 17 सितंबर से प्रदेश भर में लगेंगे शहरी सेवा शिविर, भवन-भूखंड संबंधी मामलों में मिलेगी बड़ी राहत

Mon, 15 Sep 2025 07:35 AM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Mon, 15 Sep 2025 07:35 AM IST
सार

प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विशेष शहरी सेवा शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से दिलाने और भूमि, भवन व लीज संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना होगा।

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Jaipur News: Urban service camps across Rajasthan from Sept 17, big relief in building and land-related matte
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

विस्तार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने शिविरों के लिए विशेष छूट और रियायतों का प्रावधान करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।

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अधिसूचना के अनुसार पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं फ्री होल्ड पट्टा हेतु 10 वर्ष तथा लीज मुक्ति हेतु 8 वर्ष की लीज राशि अग्रिम जमा करने पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। आवासीय भूखंडों के पुनर्ग्रहण शुल्क में भी राहत दी गई है 250 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 250 से 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत और 500 से 1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में स्वीकृत ले-आउट प्लान वाले भूखंडों के पट्टों पर ब्याज में पूर्ण छूट दी जाएगी। अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदे गए भूखंडों में अंतिम खरीदार को पट्टा देते समय पेनल्टी पूरी तरह माफ होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय प्रीमियम दरों में 100 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत और 100 से 200 वर्गमीटर तक 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।


भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन, ले-आउट प्लान आदि के तकनीकी परीक्षण हेतु सक्षम अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। भवन मानचित्र शुल्क में भी बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत 500 वर्गमीटर तक जी+1 भवन स्वीकृति पर अनुमोदन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के तहत फ्री-होल्ड पट्टा शुल्क में 200 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत और 200 से 500 वर्गमीटर तक 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। खांचा भूमि आवंटन, नामांतरण, मौका निरीक्षण और आवेदनों के सरलीकरण में भी विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। इन शहरी सेवा शिविरों से आमजन को भूमि, भवन व लीज संबंधी प्रक्रियाओं में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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