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Jaipur: उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड; जयपुर की एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट में आरोपियों की हुई पेशी
Tue, 04 Jul 2023 04:51 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Tue, 04 Jul 2023 04:51 PM IST
सार
हत्याकांड में नौ लोगों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में आरोप तय हैं। साथ ही पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी माना गया है।
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कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी।
- फोटो : Amar Ujala Digital
विस्तार
अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी, फरहाद शेख, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान और मोहम्मद मोहसिन को पेश किया। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से अंग्रेजी में पेश की गई चार्जशीट की हिंदी में ट्रांसलेशन की अर्जी लगाई गई। कोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए सरकारी वकील को एनआईए के वकील को हिंदी में चार्जशीट देने के आदेश दिए। इसके साथ ही फोटो, सीसीटीवी और पेन ड्राइव लेने के लिए भी अर्जी लगाई गई। इस पर कोर्ट बुधवार को निर्णय लेगा। मामले में अब 26 जुलाई को चार्ज पर बहस होगी।
गौरतलब है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से पेश की गई चार्जशीट में 28 जून 2022 को हुई इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित नौ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या सहित 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 और 20 के तहत आतंकी गतिविधियों में आरोप तय किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए इन्हें फरार माना है।
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गौरतलब है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से पेश की गई चार्जशीट में 28 जून 2022 को हुई इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित नौ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या सहित 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 और 20 के तहत आतंकी गतिविधियों में आरोप तय किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए इन्हें फरार माना है।
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