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Rajasthan New Excise Policy: अब छोटे होटलों में भी छलकेंगे जाम, एयरपोर्ट पर खुलेंगे बार; नई आबकारी नीति जारी
Fri, 31 Jan 2025 11:03 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Fri, 31 Jan 2025 11:03 PM IST
सार
Rajasthan New Excise Policy: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसमें 10 कमरों वाली होटल्स को भी लाइसेंस मिल सकेगा। पहले यह सीमा न्यूनतम 20 कमरों वाली होटल के लिए थी।
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राजस्थान में नई आबकारी नीति लागू।
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
Rajasthan New Excise Policy: राजस्थान में नई आबकारी नीति जारी कर दी गई है। यह नीति एक अप्रेल से प्रदेश में प्रभावी होगी। आबकारी नीति में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर छोटी होटल्स और हैरिटेज हवेलियों को इससे फायदा मिलेगा। सरकार ने अब 10 कमरों वाली होटल्स को भी बार का लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान कर दिया है। इससे पहले यह न्यूनतम 20 कमरों वाली होटल्स के लिए ही लागू थे। प्रदेश में बजट क्लास छोटी होटल्स की संख्या करीब 17 हजार है। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत होटल्स 10 कमरों की क्षमता वाले हैं।
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अब एयरपोर्ट पर भी बिकेगी शराब
इसके अलावा आबकारी नीति में एयरपोर्ट पर भी शराब बेचने की अनुमति दी गई है। कई अन्य राज्यों में एयरपोर्ट पर शराब की बिक्री के प्रावधान हैं, अब राजस्थान में भी इसे लागू किया जा रहा है।
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नई आबकारी नीति में दुकानों की संख्या में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में शराब दुकानों की संख्या 7665 निर्धारित की गई थी जो अब भी यही होगी।
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दो स्लैब की ड्यूटी के ही प्रावधान
आईएमएफएल यानी भारत में निर्मिम अंग्रेजी शराब पर वर्तमान में 9 स्लैब ड्यूटी के प्रावधान हैं। नई आबकारी नीति में अब सिर्फ 2 स्लैब की ड्यूटी के ही प्रावधान किए गए हैं। वहीं, देसी मदिरा की कीमतों में भी नई नीति में इजाफा किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा लागू नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू होगी।