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Rajasthan News : गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, अर्जी दाखिल की
Thu, 14 Nov 2024 03:55 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Thu, 14 Nov 2024 03:55 PM IST
सार
कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत रद्द करने को लेकर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। गौरतलब है कि नाजिम खान को गौ तस्करी के आरोप में 2021 में करौली से गिरफ्तार किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत रद्द करने का आवेदन देते हुए कहा है कि कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से भी मामला लंबित है, लिहाजा उसकी जमानत को रद्द किया जाए।
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गौरतलब है कि वर्ष 2021 में करौली से गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी और वह अभी जमानत पर बाहर है। सरकार ने मामले में आवेदन देते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, इसलिये उसे जमानत नहीं दी जाए।
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राजस्थान पुलिस ने 2021 में नजीम और उसके सहयोगियों को गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर आरोप था कि वो और उसके सहयोगी 26 गौवंशों को लेकर उत्तरप्रदेश जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया था।
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