Rajasthan News: बीकानेर धर्मांतरण केस में मोहम्मद सादिक PMLA कोर्ट में पेश, ईडी को मिली 3 दिन की रिमांड
बीकानेर में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे जमीयत अहले हदीस ट्रस्ट के संचालक मोहम्मद सदीक को आज ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड ले ली ।
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जयपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की
जयपुर। राजस्थान के बीकानेर से धर्मांतरण का रैकेट चला रहे पूर्व पार्षद और मौलवी मोहम्मद सदीक उर्फ सादिक़ खान को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे ईडी को तीन दिन की रिमांड पर सौंप दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जयपुर ज़ोनल कार्यालय ने अलफुर्कान एजुकेशनल ट्रस्ट (AET), बीकानेर के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सदीक उर्फ सादिक़ खान को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी के अनुसार, गिरफ्तारी उन आरोपों के आधार पर की गई है जिनमें सार्वजनिक दान की व्यवस्थित हेराफेरी, व्यापक नकद आधारित आपराधिक गतिविधियां, संदिग्ध विदेशी संपर्क तथा कट्टरपंथ और अवैध नेटवर्क से जुड़े व्यवहार शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज 4 दिसंबर 2025 को जयपुर स्थित माननीय विशेष (PMLA) अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की अगली पड़ताल के लिए मोहम्मद सदीक को 3 दिन की ईडी कस्टडी (6 दिसंबर 2025 तक) प्रदान की है। ईडी अब आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर मामले में आगे की जांच करेगी।
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गौरतलब है, मोहम्मद सादिक बीकानेर में ‘जमीयत अहले हदीस’ नामक एक एनजीओ का संचालन करता है और इससे पहले वह ‘अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट’ का अध्यक्ष भी रह चुका है। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि सादिक कई ट्रस्टों और संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। विभिन्न ट्रस्टों से जुड़े करीब 20 बैंक खातों का संचालन वही करता था, जिनमें करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है। जांच में यह भी पाया गया है कि उसके ट्रस्टों को विदेश से कई व्यक्तियों द्वारा फंडिंग की गई थी। ईडी टीम ने छापेमारी के दौरान अहम दस्तावेजों और कई डिजिटल सबूतों को जब्त किया है, जिनकी जांच फिलहाल जारी है।
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