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Rajasthan: प्रदेश में 7 से 9 मई तक होंगे नगर निकाय और पंचायत समिति उपचुनाव, आचार संहिता लागू
Fri, 07 Apr 2023 07:51 AM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Fri, 07 Apr 2023 07:51 AM IST
सार
प्रदेश के नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में 31 जनवरी 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी किया है।
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राज्य निर्वाचन आयोग
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि राज्य में 12 जिलों में नगरीय निकायों के कुल 14 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसी प्रकार जिला परिषद के चार सदस्यों, पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों, उपसरपंच के 57 पदों और पंच के 471 पदों पर भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है।
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नगर निकायों में सात मई को वोटिंग, 8 मई को वोटों की काउंटिंग होगी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि नगरीय निकाय सदस्यों के उपचुनाव के लिए 21 अप्रैल 2023 को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगी। इसी प्रकार 26 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। 29 अप्रैल को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 मई 2023 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद 8 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
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सात मई को मतदान, 9 मई को मतगणना
इसी प्रकार जिला परिषद् और पंचायत समिति सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। 26 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और 27 अप्रैल 2023 को दोपहर तीन बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को ही नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्नों का आवंटन होगा और कैंडिडेट्स की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सात मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 9 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
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सरपंच और पंचों के उपचुनाव के लिए सात मई को मतदान और मतगणना
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच और पंचों के उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी लोक सूचना जारी करेंगे। 30 अप्रैल 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। एक मई को सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 1 मई को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। जाएगी। इसके बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 7 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी दिन मतदान समाप्ति के बाद पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।
उप-सरपंच चुनाव के लिए 8 मई को मतदान
इसी प्रकार उप-सरपंच चुनाव के लिए 8 मई को सुबह 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस कर 10 बजे से बैठक शुरू की जाएगी। सुबह 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों (प्रस्तावों) का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 11.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स की सूची तैयार की जाएगी और चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। आवश्यक होने पर दोपहर 12 बजे से एक बजे तक मतदान होगा और इसके बाद मतगणना कर परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।