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Jaipur News: राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतापगढ़ के भूमाफिया जानशेर की 12 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
Tue, 04 Mar 2025 05:43 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Tue, 04 Mar 2025 05:43 PM IST
सार
प्रतापगढ़ तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि ये संपत्तियां किसी भी सूरत में हस्तांतरित न हों। यह राजस्थान पुलिस द्वारा बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत की गई पहली बड़ी कार्रवाई है।
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बेनामी संपत्ति।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान पुलिस ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले के कुख्यात भूमाफिया जानशेर खान की 12 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। इस कार्रवाई में 6.74 हैक्टेर कृषि भूमि शामिल है, जिसे आयकर विभाग के माध्यम से फ्रीज किया गया है। यह राजस्थान पुलिस द्वारा बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत की गई पहली बड़ी कार्रवाई है।
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महानिरीक्षक पुलिस (अपराध एवं सतर्कता) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्तफा बोहरा को जानशेर खान और उसके साथियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं। आरोपी जबरन पैसे वसूलने और जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे। धमकियों से परेशान होकर 30 अगस्त 2023 को मुस्तफा बोहरा ने आत्महत्या कर ली। अस्पताल में उनके मृत्यु पूर्व बयान, सुसाइड नोट और वीडियो ग्राफी में भी जानशेर खान और अन्य पर गंभीर आरोप लगे थे।
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आदतन अपराधी है जानशेर खान
पुलिस जांच में सामने आया कि जानशेर खान ने कई निर्दोष लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। 31 अगस्त 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पूर्व एसपी अमित कुमार ने इस मामले की गहराई से जांच कर 10 बेनामी संपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और 28 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग को भेजी। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि जानशेर खान ने बसंती लाल मीणा, राधेश्याम मीणा, सरमथ मीणा और भग्गाराम के नाम पर करीब 12 करोड़ की कृषि भूमि खरीदी थी, लेकिन उस पर उसका ही कब्जा था।
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चार लोगों को भेजा गया नोटिस
आयकर विभाग ने बसंती लाल मीणा, राधेश्याम मीणा, भग्गाराम मीणा और सरमथ लाल मीणा को नोटिस जारी कर इन संपत्तियों के बेनामी लेनदेन की जांच शुरू कर दी है।
तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार को निर्देश
आयकर विभाग ने प्रतापगढ़ तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ये संपत्तियां किसी भी सूरत में हस्तांतरित न हों।