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High Court: निलंबित मेयर मुनेश की याचिका पर सुनवाई, सरकार ने पेश किया जवाब, कोर्ट ने मांगी अंतरिम रिपोर्ट
Mon, 21 Aug 2023 06:26 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Mon, 21 Aug 2023 06:26 PM IST
सार
जयपुर हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने अपना जवाब पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम रिपोर्ट मांगी है।
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निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर।
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
जयपुर हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य के स्वायत शासन विभाग ने जवाब पेश किया।
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अपने जवाब में सरकार ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया है। कोर्ट ने सरकार से अंतरित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
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निलंबित करने से पहले कोई जांच नहीं
दूसरी ओर निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की ओर से याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने उन्हें निलंबित करने से पहले कोई जांच नहीं की, सुनवाई का मौका नहीं दिया। गलत तथ्यों और झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया, जोकि अवैध और गैर कानूनी है। निलंबित करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। मुनेश गुर्जर की ओर से कहा गया कि जब एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है, तो किस आधार पर कार्रवाई की गई? अब मंगलवार को सरकार कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा।
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