पर्वतारोही रोहताश खिलेरी और उनके भाई विकास के खिलाफ जयपुर में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर केस दर्ज किया है। इस संबंध में जयपुर के सूरजपुरा के रहने वाले अशोक कुमार ने अदालत में इस्तगासा दायर किया था। मामला जयपुर के बजाज नगर थाने में दर्ज किया गया है।
विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलवाने के नाम पर की धोखाधड़ी
जयपुर के सूरजपुरा निवासी अशोक कुमार ने अदालत में दायर इस्तगासे में बताया कि चार साल से जाट हॉस्टल में रह रहा हूं। 2019 में वर्धमान विश्वविद्यालय में पर्वतारोही रोहताश खिलेरी से मुलाकात हुई थी। उस दौरान रोहताश खिलेरी ने बताया था कि मुझे काफी लोग जानते हैं। बेसिक माउंटेन कोर्स संस्थान निमस, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश दिलवा दूंगा।
प्रवेश दिलवाने के नाम पर रोहताश ने 9 दिसंबर 2020 को 10 हजार रुपये ले लिए और उसने कहने पर उसके भाई विकास खिलेरी के खाते में रुपये डलवा दिए। 12 दिसंबर 2020 को रोहताश ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एडमिशन डिटेल और लिंक डाला। इसके बाद एडमिशन फीस देने की बात कही। उनके कहे अनुसार 8500 रुपये एडमिशन फीस दे दी।
19 सितंबर 2021 को प्रवेश बैच शुरू होने की बात कही। मैंने अपने स्तर पर अरुणाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर तुम्हारा कोई एडमिशन नहीं हुआ है। 27 सितंबर को रोहताश खिलेरी के घर गया। वहां पर उनके परिजन गए तो उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद 7 नवंबर 2021 को दोबारा से उसके घर गया तो रोहताश ने कहा कि दिसंबर माह में रुपये वापस कर दूंगा लेकिन उसने रुपये वापस नहीं किए।
मार्च 2022 में जयपुर पुलिस को शिकायत दी। अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अदालत में इस्तगासा दायर किया। 17 जनवरी को अदालत के आदेश पर बजाज नगर थाना पुलिस ने रोहताश और विकास के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया है।
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