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Hanumangarh Crime: तस्करी के मामले में आरोपी युवक को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

Fri, 01 Dec 2023 10:20 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़ Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 01 Dec 2023 10:20 PM IST
सार

Hanumangarh Crime: हनुमानगढ़ जिले में तस्करी के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Hanumangarh Crime Youth accused in smuggling case sentenced to 10 years fined Rs 1 lakh
विशेष कोर्ट हनुमानगढ़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हनुमानगढ़ में विशेष कोर्ट के जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीली टेबलेट और कैप्सूल तस्करी मामले में शुक्रवार को दोषी युवक को दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि प्रकरण के अनुसार 18 मार्च 2020 को सदर पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी की ओर से टीम के साथ थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम नूरपुरा जाने वाली लिंक रोड के कच्चा रास्ता पर पहुंची तो वहां दो लड़के बैठे दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। इन्हें काबू कर नाम-पता पूछा तो एक की पहचान सुरेंद्र उर्फ छिन्द्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह रायसिख निवासी वार्ड 8, डबलीराठान मौलवी बास के रूप में हुई। वहीं, दूसरा लड़का नाबालिग था। इन दोनों के पास मिले थैले को चेक किया तो थैले में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्राईओ एसआर टेबलेट के 14 पत्ते, पारवोरिन स्पास कैप्सूल के 28 पत्ते भरे हुए तथा 550 खुले कैप्सूल और 55 खाली पत्ते पारवोरिन स्पास कैप्सूल के मिले।
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इस प्रकार कुल 140 अवैध टेबलेट व 830 अवैध कैप्सूल मिले, जो सभी एनडीपीएस घटक के होने पाए गए। सुरेंद्र उर्फ छिन्द्र सिंह व नाबालिग के पास कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने सुरेंद्र उर्फ छिन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन कर लिया। दोनों के खिलाफ सदर पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पीलीबंगा पुलिस थाना की ओर से इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में सुरेंद्र उर्फ छिन्द्र सिंह एवं नाबालिग के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित माना गया। नाबालिग किशोर के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में अलग से चालान पेश किया गया और आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिन्द्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया गया।
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विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए और 37 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद गुरुवार को कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार की ओर से सुनवाई के पश्चात आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिन्द्र सिंह को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने बाबत एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध किया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने कोर्ट से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने और हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए आरोपी को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात कोर्ट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिन्द्र सिंह को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।


तस्करी अनेक निर्दोष युवाओं की हत्या करने जैसा कार्य कोर्ट की ओर से सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते समय कहा गया कि वर्तमान में इस क्षेत्र में ऐसे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे न केवल राज्य सरकार को राजस्व हानि हो रही है, बल्कि राज्य सरकार के नशा मुक्ति अभियान पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे अपराधों से समाज व युवा वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां हत्या के मामले में अभियुक्त एक या दो व्यक्तियों की हत्या करता है। वहीं, इस अधिनियम के तहत अपराध कार्य करने वाला व्यक्ति अनेक निर्दोष युवाओं की हत्या करने के रूप में होता है और समाज पर इसका घातक प्रभाव होता है। आए दिन हनुमानगढ़ क्षेत्र में नशे की ओवरडोज से युवक अपनी जान गंवा रहे हैं।

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