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Diwali 2022: राजस्थान में दीपावली पर दो घंटे ही कर सकेंगे आतिशबाजी, भरतपुर-अलवर में प्रतिबंध, यहां धारा 144
Sat, 22 Oct 2022 11:16 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sat, 22 Oct 2022 11:16 PM IST
सार
भरतपुर और अलवर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इन दोनों जिलों में पटाखों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के 31 जिलों में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
राजस्थान में दीपावली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी की जा सकेगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसे लेकर सरकार ने पिछले साल जारी की गई गाइडलाइन को यथावत रखा है। जिसके अनुसार प्रदेश के 31 जिलों में दो घंटे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। वहीं, दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध होने के कारण अलवर और भरतपुर में आतिशबाजी पूरी से प्रतिबंधित रहेगी।
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गृह विभाग की गाइड लाइंस के अनुसार दीपावली पर रात आठ बजे से दस बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। इससे पहले और बाद में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि तय समय में भी ज्यादा शोर करने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बार प्रदेश के 31 जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने के ही लाइसेंस दिए गए हैं।
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इधर, दीपावली को देखते हुए जोधपुर में धारा 144 लगा दी गई है। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने हाल ही में इसके आदेश जारी किए थे। 20 अक्टूबर से आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। हालांकि, यहां दीपावली पर दो घंटे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। बता दें, भरतपुर और अलवर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इन दोनों जिलों में पटाखों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
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