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Rajasthan Election 2023: आदर्श आचार संहिता; क्या करें और क्या नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताए मुख्य बिंदु

Tue, 10 Oct 2023 08:57 AM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 10 Oct 2023 08:57 AM IST
सार

आदर्श आचार संहिता के मुख्य बिन्दु से अवगत कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार भवन में किया गया।

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District Election Officer gave instructions to strictly follow the Model Code of Conduct
आदर्श आचार संहिता को लेकर बैठक। - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

राजस्थान विधान सभा आम चुनाव 2023 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के मुख्य बिन्दु से अवगत कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन   कलेक्ट्रेट सभागार भवन में किया गया। 

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार राजस्थान विधान सभा आम चुनाव हेतु अधिसूचना 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को जारी की जाएगी। उम्मीदवार नामांकन की अंतिम तिथि 06 नवम्बर 2023 सोमवार तक, नामांकन संवीक्षा तिथि 07 नवम्बर 2023 मंगलवार,नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 09 नवम्बर 2023 गुरुवार, विधानसभा चुनाव तिथि 23 नवम्बर 2023 गुरुवार एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 रविवार को तय की गई हैं। उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से अपील की कि वे चुनाव संबंधित उपयोगी आईटी एप्लीकेशन की जानकारी आमजन हेतु प्रचारित-प्रसारित करें। 
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48 घंटे में हटने चाहिए पोस्टर, बैनर
दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 24 घंटे में सरकारी भवनों से होर्डिग्स, दिवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाये जाएंगे। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 48 घंटे में सार्वजनिक स्थान एवं प्रोपर्टी से होर्डिग्स, दिवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स इत्यादि हटवाये जाएंगे। वहीं,  आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 72 घंटे में निजी सम्पत्ति से होर्डिग्स, दिवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाये जाएंगे।  

आईपीसी धारा 171 (एच) के अनुसार बिना उम्मीदवार के अनुमति, संज्ञान विज्ञापन प्रचारित-प्रसारित करने पर प्रकाशक के खिलाफ उपरोक्त धारा में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं किसी उम्मीदवार की लिखित सहमति के बिना किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा कोई व्यय करना अवैध रहेगा। 

ये सब रिश्वत की श्रेणी में शामिल
जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि आईपीसी धारा 171 (बी ) के तहत कोइे भी व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में किसी एक अभ्यार्थी के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान से अलग रहने के लिए धन, वस्तु प्रदान करता है अथवा स्वीकार करता है तो रिश्वत की श्रेणी में माना जाएगा। आईपीसी धारा  171 (सी ) के किसी व्यक्ति के स्वैच्छिक मताधिकार के प्रयोग करने को बाधित करने अथवा परिवर्तित करने वाला कार्य असमेयक प्रभाव माना जाएगा। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 127 ए के अनुसार चुनाव के दौरान छपने वाले पम्पलेट, पोस्टर, हैडबिन और अन्य किसी दस्तावेज पर प्रकाशक एवं प्रिन्टर का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य हैं।

पेड न्यूज पर सघन निगरानी रखी जाएगी 
जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटिंरंग कमेटी द्वारा पेड न्यूज  पर सघन निगरानी रखी जाएगी तथा विज्ञापन जिला अधिप्रमाणन कमेटी से प्रमाणित होने बाद ही प्रसारित किये जा सकेंगे। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 126 (1) (बी) के अनुसार चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज हेतु विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई चुनाव संबंधित सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नही की जायेगी। इसके अतिरिक्त लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 126 एक्जिट पोल एवं उनके परिणामों पर 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध करती हैं। 

समस्त व्ययों का सही लेखा संधारित करना होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि लोकप्रतिनिधित्व  अधिनियम 1951 धारा 77 (1) के तहत प्रत्येक अभ्यार्थी को नामांकन की तिथि परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन के समस्त व्ययों का सही लेखा संधारित करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव मतदान गणना अभिकर्ता  के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है। 


जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रुकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।  

प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट भावना शर्मा, उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग रामजीलाल मीना, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी छगल लाल यादव सहित सभी प्रेस प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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