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पिज्जा के ऑर्डर में धोखाधड़ी, दुकानदार पर लगा 2000 रुपए का जुर्माना

Fri, 18 Jan 2019 02:10 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 18 Jan 2019 02:10 PM IST
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पिज्जा
स्मार्टफोन पर ऑनलाइन ऑर्डर के दौरान धोखाधड़ी की खबरें कई बार सुर्खियों में रहती है। लेकिन राजस्थान में पिज्जा बर्स्ट दुकान में पहुंचकर ऑर्डर करने पर भी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लेकिन यह धोखाधड़ी दुकानदार को महंगी पड़ गई। अब 160 रुपये के पिज्जा के लिए उसे 2000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 
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क्या है पूरा मामला

मामला उदयपुर का है। जहां एक उपभोक्ता मंच ने बीएन कॉलेज के सामने स्थित पिज्जा बर्स्ट को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को दो हजार रुपए चुकाए। ऋषभदेव के पाटुना चौक सेक्टर 14 के लिंक रोड में रहनेवाल अरविंद लखारा ने 24 जून 2016 को पिज्जा बर्स्ट जरिए मैनेजर अर्जुन सिंह जादौन के खिलाफ एक परिवाद पेश किया था।  
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इस परिवाद में अरविंद ने कहा था कि एक मई 2016 की शाम चार बजे अपनी मित्र के साथ पिज्जा बर्स्ट पर गया था। वहां उन्होंने 160 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया। वेटर ने दो लोगों में पिज्जा शेयर होने पर 65 रुपए का अन्य पिज्जा भी ऑर्डर करने की अनिवार्यता बताई। जिसके बाद उन्होंने दोनों पिज्जा ऑर्डर किए। 
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वेटर ने कुछ देर बाद 65 रुपए का पिज्जा परोस दिया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी 160 रुपए वाला पिज्जा नहीं लाया। जब अरविंद ने इस बारे में काउंटर पर शिकायत की तो उसके साथ बदसलूकी की गई। उसके इस पूरे वाकये के बारे में दुकान के संचालक दीपेश बंशीवाल को फोन किया। लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 

उपभोक्ता मंच ने किया समाधान

कोई समाधान न होता देख अरविंद ने भूपालपुरा थाने और सरकार के पोर्टल पर शिकायत की। इस मामले के बारे में उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष कमल चंद नाहर और सदस्य अंजना जोश, भारत भूषण ओझा ने कहा कि परिवादी और उसकी साथी ने शपथ पत्र के साथ सबूत पेश किए। जबकि दुकान के मालिक ने अपने वेटर और मैनेजर के शपथ पत्र उपलब्ध नहीं कराए। 


मामले की पूरी सुनवाई में पिज्जा बर्स्ट पर ग्राहक की सर्विस में लापरवाही साबित हुई। जिसके बाद उपभोक्ता मंच ने पिज्जा दुकान को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को दो हजार रुपए चुकाए। दो महीने में हुए मानसिक परेशानी के लिए एक हजार और कानूनी कार्यवाही में खर्च होने वाले एक हजार रुपए शिकायकर्ता को चुकाए जाएं। 
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