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Lok Sabha Polls: आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक, कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
Fri, 01 Mar 2024 04:21 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Fri, 01 Mar 2024 04:21 PM IST
सार
बैठक में कहा गया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात 24, 48 एवं 72 घंटे के दौरान की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई को समयबद्ध रूप से करवाना सुनिश्चित करें।
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जिला कलेक्ट्रेट में बैठक।
- फोटो : Amar ujala
विस्तार
लोकसभा आम चुनाव-2024 के घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।
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दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात 24, 48 एवं 72 घंटे के दौरान की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई को समयबद्ध रूप से करवाना सुनिश्चित करें एवं आवश्यक रिपोर्ट भिजवाएं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालना चुनावी प्रचार-प्रसार के दौरान करवाना सुनिश्चित करें।
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आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी भगवत यादव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की उद्घोषणा के साथ ही जिले में धारा 144 लागू हो जाएगी। चुनावी प्रचार-प्रसार हेतु सभा, रैली और जुलूस का आयोजन पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य नहीं किया जा सकता।
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मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर रोक, र्धामिक स्थल पर प्रचार-प्रसार एवं र्धामिक स्थल के चित्र का प्रयोग करना वर्जित है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन पंप्लेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबंधों के तहत मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम और पता लिखा हो, प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति देने पर ही मुद्रण करें, अन्यथा उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। बैठक में संबंधित सदस्यों को जिला स्तरीय एमसीएमसी के पेड न्यूज निर्धारण एवं राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन संबंधी कार्यो की जानकारी विस्तार से दी गई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट बीना महावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल, नगर परिषद आयुक्त मोनिका सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुरारी लाल मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण माली एवं एमसीएमसी सदस्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।