फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Dausa News ›   Dausa accused with bounty of Rs 5000 was absconding for a month arrested in a case of atrocities on minor

Dausa: एक महीने से फरारी काट रहा था पांच हजार रुपये का इनामी आरोपी, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार

Wed, 19 Jun 2024 10:30 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 19 Jun 2024 10:30 PM IST
सार

दौसा जिले की बसवा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक महीने से फरार पांज हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप है।

विज्ञापन
Dausa accused with bounty of Rs 5000 was absconding for a month arrested in a case of atrocities on minor
आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दौसा की पुलिस थाना बसवा ने कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। जो दुष्कर्म के मामले में करीब एक महीने से फरारी काट रहा था। दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया, रेंज स्तरीय विशेष अभियान के दौरान बसवा थानाधिकारी सचिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस पर बसवा थाना टीम ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन


मामला 23 मई 2024 का है, जब थाना बसवा पर एक परिवादी ने अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच करते हुए बसवा थाना पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू करने के लिए टीम गठित की। थाना की टीम ने कई जगह दबिश दी तो मुखबिर की सूचना और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने मुलजिम को 17 जून 24 को दस्तयाब किया। बसवा थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि दस्तयाब युवक का नाम गोलू कुमार मेहरा उर्फ टिंकू पुत्र रत्तीराम मेहरा बैरवा निवासी काला खेत की ढाणी, नांदरी पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा का रहने वाला है।
विज्ञापन


कोर्ट ने दिया चेक बाउंस होने पर आठ महीने का कारावास
दौसा के बांदीकुई में चेक बाउंस मामले का न्यायालय ने निस्तारण करते हुए अभियुक्त को आठ महीने का कारावास और चेक की डेढ़ गुना राशि देने का फैसला सुनाया है। एडवोकेट हरिओम गुप्ता ने बताया कि परिवादी लाखन सिंह बैरवा निवासी मुकुरपुरा से अभियुक्त मुकेश बैरवा ने दो लाख रुपये उधार लिए थे, जिसकी अदाएगी के लिए साल 2015 को एक चेक परिवादी लाखन सिंह को दिया था।इधर, चेक बैंक में लगाने पर खाते में बैलेंस पर्याप्त भी होने के कारण चेक अनदारित हो गया। इस पर परिवादी लाखन सिंह ने परिवाद न्यायालय में वाद दायर किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधर, अपर सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदीकुई शशि ने प्रकरण की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी गुलाना की थली तहसील बसवा को आठ महीने का कारावास और चेक राशि की डेढ़ गुना राशि यानी तीन लाख रुपये एक महीने के भीतर देने के आदेश का दिए हैं।

न्यायालय के फैसले में अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी गुल्लाना की थली को धारा- 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की दोष सिद्धी में आठ महीने के साधारण कारावास से दंडित किया गया है। अभियुक्त परिवादी को तीन लाख रुपये प्रतिकर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 357 (3) के अनुसार अदा करें। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक महीने का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।


प्रतिकर की राशि जमा होने पर अवधि पश्चात अपील नहीं होने पर परिवादी को भुगतान की जाएगी और अपील होने पर इस संबंध में अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन करना होगा। धारा- 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई समयावधि को भुगती हुई मानी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed