{"_id":"40afffc83ece92c2a9944ebbc4d9c09a","slug":"court-reject-babu-lal-nagar-appeal","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेप के आरोपी पूर्व मंत्री नागर को झटका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेप के आरोपी पूर्व मंत्री नागर को झटका
समीर शर्मा/जयपुर
Updated Tue, 01 Oct 2013 08:01 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महिला से दुष्कर्म मामले में फंसे कांग्रेस से निलंबित राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को एक और झटका लगा है।
विज्ञापन
कोर्ट ने उनकी पत्नी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें पीड़िता पर ब्लैकमेल करने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा है कि पीड़िता पर अलग से एफआईआर की जरूरत नहीं है।
नागर के खिलाफ चल रहे मामले में ही पीड़िता की भूमिका की जांच हो जाएगी।
इधर, सीआईडी सीबी ने पीड़िता को 2 करोड़ रुपये का लालच देकर मामला वापस लेने का दबाव डालने वाले व्यक्ति श्याम से मंगलवार को पूछताछ की।
नागर का मामला सीबीआई को देने की सिफारिश के बाद जांच एजेंसी ने गृह विभाग से एफआईआर, इस्तगासे की कॉपी तथा मामला सौंपने के लिए जारी की गई अधिसूचना की कॉपी ली है।
विज्ञापन