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मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा सील, कोरोना को रोकने के लिए लिया गया फैसला

Fri, 20 Mar 2020 08:16 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, जयपुर
पीटीआई, जयपुर Published by: अनवर अंसारी Updated Fri, 20 Mar 2020 08:16 PM IST
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Coronavirus Madhya Pradesh and Rajasthan border seal, Bhilwara Neemuch border
coronavirus (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा को सील कर दिया गया है। भीलवाड़ा में कोरोना के कहर के समाचार के बाद जिला कलेक्टर नीमच ने यह आदेश दिया है। साथ ही नयागांव और सिंगोली की सीमा भी सील कर दी गई है। 

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गौरतलब हो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार से राज्य में लागू निषेधाज्ञा के तहत आगामी आदेश तक बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने को कहा है।
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राजस्थान निषेधाज्ञा का पालन करते हुए भीलवाड़ा प्रशासन ने शुक्रवार दोपहर दो बजे बाद से बाजार और व्यासायिक प्रतिष्ठानों को आगामी आदेश आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने एक आदेश में कहा कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के संभावित खतरे से आम आदमी के जीवन को खतरा हो सकता है इसलिए निषेधाज्ञा लगाई गई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 14 दिन में डॉक्टर के सम्पर्क में आए लोगों की सूची बनाई जा रही है। उसके आधार पर सबकी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 नमूने लिए गए थे। उनमें से 10 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अन्य 15 की रिपोर्ट का इंतजार है।

आदेशानुसार लोगों को घर से बाहर निकलने और घूमने से मना किया गया है। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ बाजार बंद रखने को कहा गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी बसों और हल्के व भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जरूरी स्थिति में केवल दो पहिया वाहन की अनुमति दी गई है।


आदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188,269, 270 एवं राजस्थान ऐपेडेमिक डिजिज अधिनियम 1957 एवं अन्य सु संगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।

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