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Rajasthan: सरकारी राशन लेने वाले 15 अगस्त तक करा लें यह काम, वरना खाद्य सुरक्षा सूची से हो जाएंगे बाहर
Thu, 08 Aug 2024 05:17 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 08 Aug 2024 05:17 PM IST
सार
राजस्थान में सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। यदि राशन लेने वाले उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करवाए तो वे खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर हो जाएंगे।
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को अपने आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े परिवाद मंत्री गोदारा के सामने रखे।
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कैबिनेट मंत्री ने मौके पर ही दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को रखने के संबंध में समुचित निस्तारण के निर्देश दिए। गोदारा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पारिवेदना के निस्तारण के संबंध में उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए बनी योजना को सक्षम लोग द्वारा फायदा उठाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सदन में चर्चा के दौरान भी पक्ष-विपक्ष के नेताओं में इस बात को लेकर सहमति जताई थी कि आगामी दिनों में सघन अभियान चलाकर असक्षम लोगों को इस सूची से बाहर किया जाए। ताकि पात्र व्यक्ति को सरकार की खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब एक काम और करवा लेना होगा, वरना उनका राशन बंद हो सकता है। इसके लिए सभी राशन उपभोक्ताओं को 15 अगस्त 2024 तक अपना E-KYC करवाना होगा, यह अनिवार्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की ओर से जो निर्देश आया है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी उपभोक्ता का ई-केवाईसी नहीं किया गया तो उसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। यानी उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा।
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त 2024 तक ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।