फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Bikaner News ›   Bikaner: Property dispute of Bikaner royal family, High Court ban on royal trust account

Bikaner : बीकानेर राजघराने का संपत्ति विवाद, राजघराने के शाही ट्रस्ट खाते पर हाईकोर्ट की रोक

Tue, 27 Aug 2024 11:12 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 27 Aug 2024 11:12 PM IST
सार

बीकानेर राजघराने में बुआ-भतीजी के बीच चल रहे संपत्ति विवाद के मामले में राजघराने के शाही ट्रस्ट के खाते पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ट्रस्ट की दैनिक जरूरतों के लिए  हर महीने केवल 50 हजार रुपये ही निकाले जा सकेंगे।

विज्ञापन
Bikaner: Property dispute of Bikaner royal family, High Court ban on royal trust account
राजस्थान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बीकानेर के पूर्व राजपरिवार का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के बैंक खाते पर रोक लगा दी है। अब ट्रस्ट की दैनिक जरूरतों के लिए खाते से हर महीने 50 हजार रुपये ही निकाले जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि नए ट्रस्टी अपील का फैसला होने तक ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्द-बुर्द (बेच) नहीं कर सकेंगे और न ही किसी अन्य का अधिकार सृजित कर सकेंगे।

विज्ञापन


बीकानेर के पूर्व राजपरिवार के ट्रस्ट करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट में बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी के अलावा उनकी दो बुआ राज्यश्री कुमारी और मधुलिका कुमारी भी ट्रस्टी के रूप में थीं। इसके अलावा राजपरिवार से जुड़े हनुवंत सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। नवंबर 2023 में सिद्धि कुमारी स्वयं इस ट्रस्ट में अध्यक्ष बन गई थीं और चार ट्रस्टियों को बदल दिया था। इसके बाद ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी। उनका आरोप है कि सिद्धि कुमारी ने नवंबर 2023 को उन्हें गलत तरीके से पद से हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया। साथ ही मदन सिंह, संजय शर्मा, मनीष कुमार शर्मा और धीरज भोजक को ट्रस्टी बना दिया। इससे संबंधित फॉर्म को देवस्थान विभाग में जमा करवाया गया था। देवस्थान विभाग ने हनुवंत सिंह की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया और सिद्धि कुमारी के निर्णय को सही ठहराया था। इसके बाद हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट की दैनिक जरूरतों के लिए बैंक खातों से महीनेभर में सिर्फ 50 हजार रुपये निकालने की छूट दी है, ट्रस्टी इससे ज्यादा राशि नहीं निकाल सकेंगे। कोर्ट ने देवस्थान विभाग को 30 सितंबर तक मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


ट्रस्ट के पास अरबों की संपत्ति

गौरतलब है कि करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के अधीन अरबों रुपये की संपत्ति है। इसमें शूटिंग रेंज की वह जमीन भी शामिल है, जो लालगढ़ पैलेस के ठीक पास में है, जिस पर कभी ओलिंपियन पूर्व महाराजा करणी सिंह और उनकी बेटी ओलिंपियन राज्यश्री कुमारी शूटिंग किया करते थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed