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Jaisalmer: भारत-पाक बॉर्डर के पांच किमी सीमा क्षेत्र में घूमने पर पाबंदी, जानें किन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध
Tue, 30 May 2023 09:53 AM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैसलमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैसलमेर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Tue, 30 May 2023 09:53 AM IST
सार
भारत-पाक सीमा पर भारतीय सीमा के पांच किलोमीटर के दायरे में रात्रि प्रवेश और विचरण पर आगामी 15 दिन तक जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रोक लगा दी है। इसके बाद अब बॉर्डर पर निवास करने वालों के साथ सभी लोग रात्रि में वहां विचारण नहीं कर सकेंगे।
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भारत-पाक बॉर्डर
- फोटो : Amar Ujala Digital
विस्तार
जैसलमेर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगते हुए पांच किमी सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके अनुसार सीमा क्षेत्र रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में आगामी 15 दिन तक के लिए प्रवेश और विचरण के लिए शाम 6 बजे से सुबह सात बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए लगाई रोक
आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन-जीवन और लोक शांति व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा होने को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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इन इलाकों में आदेश रहेंगे प्रभावी
जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर और पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी आदि क्षेत्रों में यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा।
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BSF से लेनी होगी अनुमति
इन क्षेत्रों में शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक वैध अनुमति-पत्र लेना होगा। जो केवल बहुत ज़रूरी काम के लिए पास में स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से प्राप्त किया जा सकता है। परमिट के बिना इस क्षेत्र में जाने के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व रूप से प्रतिबन्ध रहेगा।
उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
इस आदेश के प्रभावशील होने पर कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना के लिए कार्रवाई कर सकेगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवई की जाएगी। यह आदेश आगामी 12 जून 2023 तक प्रभावी रहेगा।