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भंवरी देवी हत्याकांड मामला: पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को जमानत, अन्य आरोपियों की सुनवाई 23 अगस्त को
Thu, 19 Aug 2021 02:58 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, जोधपुर।
एजेंसी, जोधपुर।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 19 Aug 2021 02:58 AM IST
सार
- अब तक इस मामले के 17 आरोपियों में से नौ को जमानत दे दी गई है
- मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं
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राजस्थान हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक मल्खान सिंह बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं, बाकी आरोपियों की जमानत याचिका पर 23 अगस्त के लिए टाल दी गई है।
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जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने मलखान सिंह बिश्नोई की जमानत याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। इसके अलावा इस मामले के 17 आरोपियों में से नौ को जमानत दे दी गई है, जबकि मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले के एक अन्य आरोपी परसराम बिश्नोई को बीते महीने इस आधार पर जमानत दे दी थी कि इस मामले को करीब 10 साल हो गए हैं और मुकदमा के पूरा होने के करीब नहीं था।
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शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए मलखान बिश्नोई के वकील ने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लगा है और आरोपी पहले ही इतने साल न्यायिक हिरासत में काट चुका है।
मदेरणा की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट में लंबित है, इस पर कुछ अन्य आरोपियों के साथ 23 अगस्त को सुनवाई होगी। जोधपुर के जलीवाड़ा गांव के उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर तैनात भंवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो गई थीं।
भंवरी के पति अमरचंद आरोप लगाया था कि मदेरणा के इशारे पर भंवरी का अपहरण किया गया था, जो की उस दौरान में कांग्रेस सरकार में राज्य के जल संसाधन मंत्री थे।
भंवरी देवी के साथ जब मदेरणा की सीडी सार्वजनिक हुई तब मदेरणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 2 दिसंबर 2012 को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में अमरचंद भी इस प्रकरण में शामिल पाए गए थे।