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Hindi News ›   Rajasthan ›   Attempt to rape  Dalit minor in Dholpur sentenced to 5 years in jail fined Rs 45,000

Rajasthan: धौलपुर में दलित नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, दोषी को 5 साल जेल की सजा, 45000 का जुर्माना भी लगाया

Tue, 08 Aug 2023 10:37 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Tue, 08 Aug 2023 10:37 PM IST
सार

धौलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी पाए गए युवक को पांच साल की सजा सुनाई है। एससी एसटी एक्ट के तहत तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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Attempt to rape  Dalit minor in Dholpur sentenced to 5 years in jail fined Rs 45,000
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी युवक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली थाना पर एक महिला ने 25 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 24 मार्च को उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी देर शाम घर के पास खेत में शौच करने गई थी। नाबालिग बेटी की चीख पुकार सुन कर वह खेत पर पहुंची तो आरोपी रामफूल उसे देख कर भाग गया।
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जिसके बाद नाबालिग बेटी ने मां को बताया कि रामफूल उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रामफूल पुत्र मोहर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। 
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मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को रामफूल को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना और एससी एसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया हैं। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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