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Ajmer News: दीपावली से पूर्व मिठाई और सूखे मेवों की जांच, पांच प्रतिष्ठानों पर 22,500 का जुर्माना

Thu, 24 Oct 2024 02:16 PM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Thu, 24 Oct 2024 02:16 PM IST
सार

दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे, और बेकरी उत्पादों में माप-तौल और पैकेजिंग नियमों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा पुष्कर और बांसेली में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई फैक्ट्रियों में अनियमितताएं पाई गईं।

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Ajmer News: Checking of sweets and dry fruits before Diwali, 22,500 fine imposed on five establishments
कन्ज्यूमर केयर अभियान के तहत कार्रवाई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दीपावली के त्योहार कपर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि कृत्यों की रोकथाम के लिए विभाग ने बुधवार को अभियान चलाया। पुष्कर बांसेली आदि स्थानों पर संयुक्त जांच दल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन, विधिक माप अधिकारी भावना दयाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव शामिल रहे।
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कन्जयूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। इनमें अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना राशि आरोपित की गई। महेन्द्र गुलकन्द वर्क्स पर 2500 रुपये, अजमेरा गुलकन्द पर 2500 रुपये तथा अजमेर फूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर 7500 रुपये अप्रमाणित कांटा रखने अर्थात कांटे पर सील नहीं लगाने पर जुर्माना किया गया। 
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इसी प्रकार पैकेजिंग नियमों का उल्लंघन करने पर सिंगोदया परफ्यूमर्स पर तथा सुरूचि गुलकन्द पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विधिक माप अधिकारी भावना दयाल ने बताया कि अभियान के तीसरे दिन बुधवार को 5 प्रतिष्ठानों पर 22 हजार 500 रुपये जमा कराने के लिए राशि आरोपित की गई। प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेंचे। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा व वजन, उसको बनाने में काम में लिए गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन होना आवश्यक है।
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विधिक माप अधिकारी भावना दयाल ने बताया कि अभियान के तीसरे दिन बुधवार को 5 प्रतिष्ठानों पर 22 हजार 500 रुपये जमा कराने के लिए राशि आरोपित की गई। प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेंचे। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा व वजन, उसको बनाने में काम में लिये गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन होना आवश्यक है।

 

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