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Ajmer News: RPSC ने जारी किया सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 का परिणाम, एक जून को मुख्य परीक्षा

Wed, 05 Mar 2025 09:06 AM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Wed, 05 Mar 2025 09:06 AM IST
सार

मुख्य परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों में से यदि कोई निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो आयोग उसकी अभ्यर्थिता/पात्रता को निरस्त कर देगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन 1 जून को किया जाना प्रस्तावित है।

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RPSC has released the result of Assistant Prosecution Officer Competitive Examination-2024
आरपीएससी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग (अभियोजन) के लिए विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का परिणाम जारी किया गया। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 19 जनवरी 2025 को उक्त परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के परिणामस्वरूप 2724 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए हैं।
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मुख्य परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन/नियमों के अनुसार निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो आयोग किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता/पात्रता को निरस्त कर देगा। उक्त भर्ती के अंतर्गत मुख्य परीक्षा का आयोजन 1 जून 2025 को किया जाना प्रस्तावित है।
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88 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उक्त परीक्षा के जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन के अंतर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश के बिंदु संख्या 5 और प्रश्न-पत्र में उल्लेखित परीक्षार्थियों के लिए निर्देश के बिंदु संख्या 11 के अनुसार, यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा 10 प्रतिशत अर्थात 10 से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं किया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसके तहत 88 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।


पांचवें विकल्प का चयन अनिवार्य
उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न का पांचवां विकल्प दिया जाता है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो उसे पांचवें विकल्प "अनुतरित प्रश्न" का चयन कर ओएमआर शीट पर गोले को भरना आवश्यक होता है। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटने तथा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन न करने पर अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान आयोग द्वारा किया गया है।

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